Sukanya Samriddhi Yojana-2022: बदले गए ये 5 नियम, हुआ और आसान



केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी है. अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बिटिया है, तो उसके नाम पर अकाउंट ओपन करवा कर इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं. 


अब केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) को और आसान कर दिया है. इसमें उन्होंने योजना से जुड़े 5 बड़े बदलाव किए हैं. बदलाव के बाद इस योजना में निवेश को और आसान बना दिया गया है. ये बेहतर मौका है, उन अभिभावकों के लिए जिनके घर में 10 साल से कम उम्र की बिटिया है. 


आइए जानते हैं, Sukanya Samriddhi Yojana योजना में क्या बदलाव हुए हैं? 


1. अब अकाउंट नहीं होगा डिफॉल्ट 

Sukanya Samriddhi Yojana में हर साल कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. पहले न्यूनतम राशि जमा नहीं कराने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब अकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्‍योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्‍याज मिलता रहेगा. 

2. तीसरी बेटी के अकाउंट पर भी टैक्स छूट 

पहले इस योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में दो बेटियों के खाते पर 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था. तीसरी बेटी के लिए यह फायदा नहीं था. लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं, तो इन दोनों  के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है, और टैक्स में छूट मिलेगी. 


3. अब 18 साल की उम्र में लड़की कर पाएगी अकाउंट ऑपरेट  

पहले के नियम के मुताबिक बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन अब बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा. इससे पहले बेटी के अभिभावक इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे. 


4. अब अकाउंट बंद कराना आसान

सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को पहले बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलने पर बंद क‍िया जा सकता था. लेकिन अब अगर अकाउंट होल्डर्स को जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है. अगर अभिभावक का निधन हो जाए तो भी अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है. 


5. समय पर मिलेगा ब्याज 

नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्‍याज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है. इसके अलावा खाते का सालाना ब्‍याज हर वित्‍त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा.मोदी सरकार ने साल 2015 में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है. 


कहां खुलेगा Sukanya Samriddhi Yojana खाता?

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खाता खुलवा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपने बिटिया के नाम कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं. जबकि इस योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं. 


क्या-क्या देने होंगे दस्तावेज?

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा. इसके अलावा बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) और जहां रह रहे हों उसका प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) जमा कराना होगा. 


कब मेच्योर होती है स्कीम? 

Sukanya Samriddhi Yojana के तहत जमा की गई राशि बच्ची की उम्र 21 साल होने पर मेच्योर हो जाती है. यानी आप 21 साल बाद पैसे की निकासी कर सकते हैं. हालांकि, 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं.


सुकन्या समृद्धि योजना 2022

भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है. यह एक बचत योजना है. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अकाउंट खुलवाना होगा. इस अकाउंट में निवेश की न्यूनतम सीमा ₹250 रुपए है तथा अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए हैं. 

यह निवेश बेटी की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए किया जा सकता है. इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई एक छोटी बचत योजना है. इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लांच किया गया है. 

इस योजना के अंतर्गत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खुलवाया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन बेटी की आयु 21 वर्ष की होने या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने तक किया जा सकता है. बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद 50% की रकम की निकासी की जा सकती है.


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