वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण विवाद पर कोर्ट की अहम सुनवाई



वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के निरीक्षण से जुड़े मामले में वाराणसी की एक अदालत आज अपना अहम फैसला सुनाएगी.

अदालत ने इस साल अप्रैल में 5 हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए साल भर की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर निरीक्षण का आदेश दिया था. साइट वर्तमान वर्ष में एक बार प्रार्थना के लिए खोली जाती है.


महिलाएं भी "पुराने मंदिर परिसर के भीतर अन्य दृश्यमान और अदृश्य देवताओं" से प्रार्थना करने की अनुमति चाहती हैं. स्थानीय अदालत ने पहले अधिकारियों को 10 मई तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.


सर्वेक्षण पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ था लेकिन मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद के कारण पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है. ज्ञानवापी मस्जिद की कार्यवाहक समिति और उसके वकीलों ने कहा है कि वे मस्जिद के अंदर किसी भी वीडियोग्राफी के विरोध में हैं. लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दावा किया है कि उन्हें अदालत की अनुमति मिल गई है.


अदालत आज यह भी तय करेगी कि सर्वेक्षण की देखरेख करने वाले आयुक्त को बदला जाए या नहीं और क्या मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी की अनुमति दी जाएगी.


ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील अभय नाथ यादव ने बताया है कि, "अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त की भूमिका पक्षपातपूर्ण है और अदालत ने मस्जिद में प्रवेश करने का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है.”


यादव ने कहा, "पहले के एक मामले में, एक न्यायाधीश ने मस्जिद को मुसलमानों की संपत्ति घोषित किया है. किसी ने मस्जिद को हटाने की मांग नहीं की है.”


महिला याचिकाकर्ताओं के वकील सुभाष रंजन चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत मस्जिद के अंदर भी सर्वेक्षण का आदेश देगी.


चतुर्वेदी ने कहा, "बिना उचित सर्वेक्षण के आप कुछ भी कैसे तय कर सकते हैं.”


यह पूछे जाने पर कि क्या मस्जिद के अंदर कोई सर्वेक्षण पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा, जो 15 अगस्त, 1947 को उनकी स्थिति के अनुसार सभी पूजा स्थलों पर यथास्थिति प्रदान करता है, चतुर्वेदी ने कहा, "पूजा स्थल अधिनियम वहां आवेदन न करें. आप कह रहे हैं कि यह एक मस्जिद है, हम कह सकते हैं कि यह एक मंदिर है. इसे तय करने दें कि यह एक मस्जिद है, फिर अधिनियम लागू होगा.”

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