दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि अब पुलिस वालें गलती करने से पहले सोचेंगे, जानें



नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख़्त आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यातायात नियमों और हेलमेट को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं

कोर्ट ने कहा है कि अपने अधिकारियों के खिलाफ कोविड (Covid-19) से सुरक्षा के रूप में मास्किंग के मानदंडों का उल्लंघन करने और ड्राइविंग करते समय हेलमेट नहीं पहनने के लिए कार्रवाई करे

जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि अधिकारियो को आम नागरिकों के लिए उदाहरण पेश करना चाहिएकोर्ट का कहना था, जब अधिकारी नियमों का पालन करेंगे तो अपने-आप ही आम लोग भी नियम को फॉलो करेंगे.

मास्क और हेलमेट पर कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट (Delhi High Cout) का कहना था कि पुलिसवालों को भी मास्क और हेलमेट पहनना चाहिए. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसका चालान होना चाहिए

कोर्ट का कहना था कि पुलिस की भी यह जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही खुद भी कानून का पालन करे. यदि वे ऐसा करेंगे तो यह आम आदमी के बीच उदाहरण बनेगा. इससे व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकेंगी.

कोर्ट ने कहा कई बार देखने को मिलता है की पुलिसकर्मी पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं लगाते हैं. साथ ही बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है की ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका भी चालान हो. जब पुलिस वाले ऐसा करेंगे तो आम लोग भी गलती करेंगे. सभी का चालान कटना चाहिए, भले ही वह अधिकारी हो या आम आदमी

कोर्ट ने कहा कि पुलिस के अधिकारी इस पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि यातायात व्यवस्थाएं बनी रहें.

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर पुलिस के यातायात के उल्लंघन के वीडियो पोस्ट करते रहे हैं. जिसमें लोगों की शिकायत होती है कि पुलिस आम लोगों को चालान थमा देती है लेकिन जब पुलिस ख़ुद नियमों का अनदेखा करती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती. ऐेले में हाईकोर्ट का आदेश काफ़ी अहम माना जा रहा है. 

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