Delhi High Court on Agnipath Scheme : हाई कोर्ट ने केद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वैध करार दिया



Delhi High Court on Agnipath Scheme : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की 'अग्निपथ' योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसे केंद्र सरकार की जीत के तौर पर देखा जा सकता है। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना वैध करार दिया। इसी के साथ अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई। इस मामले पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 


14 जून 2022 को शुरु हुई थी योजना

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई। योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। योजना के तहत, उनमें से 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी। 

कई राज्यों में हुआ था विरोध

अग्निपथ की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया था। बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। इसी मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। 

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