Driving License Haryana: हरियाणा वालों के लिए खुशख़बरी, अब 10 दिन में मिलेगा लाइसेंस, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन



Driving License Haryana Update: हरियाणा वालों के लिए अच्छी ख़बर है। अब हरियाणा में लाइसेंस बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपका महज 10 दिन में लाइसेंस बन कर तैयार हो जायेगा। 


हरियाणा की खट्टर सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।



Driving Licence Haryana - ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों)


इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।


online driving licence haryana - डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन


उन्होंने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का  रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट  वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन ,राज्य से  बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन ,राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन  पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन , वाहन परिवर्तन , वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग  लाइसेंस में पता  परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।


Driving Licence Haryana - ड्राइविंग लाइसेंस ( परिवहन वाहनों )


जिला परिवहन अधिकारी सह पंजीकरण एंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस( परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है।


राज्य से बाहर से खरीदे गए परिवहन वाहन 15 दिन ,राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तात्तरण फिटनेस प्रमाणपत्र 7 दिन, परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय )5 दिन की सीमा तय की गई है।


Driving Licence in Haryana-हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (DL)

मोटर साइकिल बिना गियर के:इस श्रेणी में सभी मोटर साइकल जो बिना गियर की होती है जैसे मोपेड और स्कूटर शामिल हैं

गियर के साथ मोटर साइकिल: इस श्रेणी में सभी गियर वाली मोटर साइकल शामिल होती है।

हल्के मोटर वाहन (NT): इस श्रेणी में हैचबैक, सेडान आदि चार पहिया वाहन शामिल हैं।

परिवहन वाहन: इस श्रेणी में ट्रक, वैन, बस आदि जैसे वाहन शामिल हैं।

रोड रोलर


Driving Licence Haryana – Eligibility Criteria क्या शर्ते हैं?

यदि आप हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस चाहते है तो आवेदन करने के लिए आपको  निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

डीएल के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास पहले learner’s license होना चाहिए अगर Learning License नहीं है तो सबसे पहले आपको यह बनवाना पड़ेगा।

आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 दिनों के भीतर और सीखने वाले के लाइसेंस जारी करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदन करना चाहिए।

आवेदकों को सभी यातायात नियमों के बारे में पता होना चाहिए।

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के मामले में, आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।


Driving Licence Haryana Online आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले वेबसाइट Parivahan.gov.in है जिस पर आपको विजिट करना है। यहां आप ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं का चुनाव करके नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार, मोबाइल नंबर जैसे कुछ दस्तावेज की जरूरत होगी।

सबसे पहले आप parivahan.gov पर जाएं।

उसके बाद ऑनलाइन सेवा टैब के अंदर तहत और “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” विकल्प चुनें।

अब राज्य सेक्शन में, हरयाणा का चुनाव करें और “ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।

अब सभी आवश्यक विवरण भरें, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें, और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।


लाइसेंस जारी होने के बाद आप Haryana Driving Licence download कर सकते हैं, साथ ही आवेदन के बाद आप Haryana Driving Licence check Online कर सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद Haryana driving licence renewal online भी किया जा सकता है।





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