Supreme Court on Manish Sisodia Case : सिसोदिया को झटका, ‘बेल चाहिए तो हाई कोर्ट जाइये’



नई दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा झटका दिया है। 


चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सख्त रुख में पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) क्यों आ गए?



CJI ने कहा कि आपके पास तो वैसे भी राहत के लिए कानूनी विकल्प हैं। आप सीधे यहां आए, इसका क्या कारण है? यहां पर आप अनुच्छेद 32 के तहत क्यों आए हैं? CJI ने कहा कि ये अच्छी और स्वस्थ परम्परा नहीं है, जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। 


जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। CJI ने कहा कि आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है। उसे पहले आजमाना चाहिए। 


अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलील दी?

अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनका आना क्यों अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। गिरफ्तारी भी नियम सम्मत नहीं है। इस दौरान उन्होंने रोमेश थापर मामले में कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला old is gold की टिप्पणी के साथ दिया। सिंघवी बोले कि कोर्ट ने अपने फैसलों में साफ किया है कि लोगों की व्यक्तिगत आजादी से समझौता नहीं हो सकता।


हाई कोर्ट जाएगी AAP

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अब इस मामले में हाई कोर्ट जाएगी। AAP ने कहा, 'हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट जाएंगे।' मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में CBI ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने SC में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और CBI जांच के तरीके को चुनौती दी है।

5 दिन के लिए CBI रिमांड में


CBI ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। 

CBI ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। CBI ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। बताया जा रहा है कि CBI नए सिरे से पूछताछ करेगी। पिछली पूछताछ के दौरान वे जिन सवालों के जवाब देने से बचे थे, उनसे ये सवाल फिर से पूछे जाएंगे। 


नई आबकारी नीति क्या थी?


दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी।

इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था। 


इसी रिपोर्ट के आधार पर CBI ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था। रविवार को इसी मामले में CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 

CBI ने बताया था कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री व 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 

डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41-A के तहत नोटिस जारी किया गया था।


हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा। उनके अनुरोध पर फिर नोटिस जारी किया गया। 

हालांकि, इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।


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