PAN Aadhaar Linking : पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई गई, एक जुलाई से ये नियम भी लागू,पढ़ें



PAN Aadhaar Linking : वित्त मंत्रालय ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जून के अंत तक व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक कर सकता है। 

पहले के निर्देश के अनुसार, 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक ना कराने पर पैन के निष्क्रिय होने की बात कही गई थी। अब एक्सटेंशन के साथ, कोई भी उन्हें 30 जून से पहले लिंक करवा सकता है।


बयान में कहा गया है, "1 जुलाई, 2023 से, करदाताओं का पैन, जो अपने आधार को आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहा है, निष्क्रिय हो जाएगा।"


पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान परिणाम इस प्रकार हैं

(i) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है।

(iii) टीडीएस और टीसीएस को उच्च दर पर काटा / एकत्र किया जाएगा । जैसा कि अधिनियम में प्रदान किया गया है।


इसके अलावा 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, वे परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा गया है। आवेदन प्रक्रिया आयकर वेबसाइट पर की जा सकती है।

पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है

"यह जरूरी है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें! I-T अधिनियम के अनुसार, सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। I-T विभाग ने सार्वजनिक सलाह में कहा है कि 1 जुलाई, 2023 से, अनलिंक किया गया PAN निष्क्रिय हो जाते हैं।” 


PAN Aadhaar Linking Last Date - अंतिम तिथि


नोट: अपने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है, लेकिन वर्तमान समय सीमा 30 जून, 2023 है, और यदि आप इस समय तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 1 जुलाई, 2023 को अमान्य हो जाएगा। .


Aadhaar-PAN Linking: पैन-आधार लिंक की आवश्यकता किसे नहीं है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, यदि आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) आपके आधार से लिंक नहीं है, तो यह 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। यदि PAN कार्ड धारक इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो 10 -डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। ध्यान रखें कि सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, चार श्रेणियां हैं जिन्हें पैन-आधार लिंकिंग शासनादेश से छूट दी गई है। वे इस प्रकार हैं-



राज्य असम, मेघालय या जम्मू और कश्मीर है उनको छूट है।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी।

पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पार की हो।

भारत का नागरिक नहीं है।


PAN Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?


भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

मुखपृष्ठ पर 'लिंक आधार' सेक्शन देखें।

आपको एक नए वेबपेज पर निर्देशित किया जाएगा।

दिए गए स्थान में अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

“लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें।


यदि आपके द्वारा दर्ज विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। यदि आपका विवरण मेल खाता है तो "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें। आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।


पैन कार्ड को आधार कार्ड से सीधा लिंक करें क्लिक करें


SMS सुविधा के माध्यम से PAN Aadhaar Linking

निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है:

UIDPAN <स्पेस> <12 अंकों का आधार नंबर> <स्पेस> <10 अंकों का पैन नंबर>


ऑफलाइन फीचर के जरिए PAN Aadhaar Linking


आप नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने पैन को अपने आधार से ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं।

PAN Aadhaar Linking Status Check: जानना चाहते हैं कि क्या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक है? यहां गाइड करें

विजिट करें - https://pan.utiitsl.com/panaadhaarlink/forms/pan.html/panaadhaar। आप इस URL को अपने Google Chrome एड्रेस बार में भी पेस्ट कर सकते हैं।

अपना पैन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।

अब सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।

आपकी आधार और पैन कार्ड लिंकिंग की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।


आधार कार्ड, एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। इसका उपयोग कई सरकारी सब्सिडी और लाभों का लाभ उठाने के लिए एक डिजिटल पहचान प्रमाण के रूप में किया जाता है।

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