PM Modi Degree certificates : गुजरात हाईकोर्ट ने पीएमओ से कहा, पीएम मोदी का डिग्री सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना



PM Modi Degree certificates : गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने मुख्य सूचना आयोग (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

अरविंद केजरीवाल 25 हज़ार का जुर्माना

गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। हाई कोर्ट गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसने मुख्य सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी।

"लोकतंत्र में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद धारण करने वाला व्यक्ति डॉक्टरेट है या अनपढ़। साथ ही इस मुद्दे से कोई जनहित जुड़ा नहीं है। यहां तक कि उनकी निजता भी प्रभावित होती है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, उन्होंने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की।

दूसरी ओर, केजरीवाल के वकील पर्सी कविना ने तर्क दिया, "यदि आप नामांकन फॉर्म (चुनाव के दौरान दाखिल) देखते हैं, तो इसमें उनकी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख है। इस प्रकार, हम एक डिग्री प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनकी मार्कशीट नहीं।"

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