Rahul Gandhi Modi Surname Case : मानहानि मामले में कोर्ट के खुलते ही जज ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की



Rahul Gandhi Modi Surname Case : मोदी सरनेम मामले 2 साल की सज़ा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मोदी सरनेम मामले में ऊंचली कोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है। मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी। 

बुधवार को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सूरत सेशंस कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाना था। कहा जा रहा है कि कोर्ट के खुलते ही जज ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। अब राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में अपील की थी

वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 23 मार्च को निचली अदालत की ओर से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में अपील की थी। राहुल की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

राहुल गांधी की ओर से दी गई थी ये दलील

13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि निचली कोर्ट से मिली सजा काफी ज्यादा है। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने भी अपनी दलीलें रखी थी जिसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेराने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई थी। हाल ही में उन्हें सांसद के तौर पर मिला तुगलक लेन का बंगला भी खाली करने को कहा गया था जिसकी मियाद दो दिन बाद खत्म हो रही है।

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