𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : प्रॉपर्टी आईडी स्वयं प्रमाणित कर 31 मार्च से पहले बिना ब्याज 15 प्रतिशत छूट के साथ जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स

31 मार्च के बाद पूरे ब्याज समेत वसूला जाएगा पूरा प्रॉपर्टी टैक्स, बकाएदारों की प्रॉपर्टी होगी सील








यमुनानगर DIGITAL DESK  ||   प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी का डाटा स्वयं प्रमाणित करके 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए। 31 मार्च से पहले टैक्स जमा कराने पर जहां टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, बकाया पूरा ब्याज माफ होगा। प्रॉपर्टी मालिक एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करके सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके अलावा निगम के तीनों कार्यालयों स्थित नागरिक सुविधा केंद्र में जाकर भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी प्रमाणित करवा टैक्स जमा करवा सकते हैं। 31 मार्च के बाद नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों से पूरे ब्याज समेत पूरा प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। वहीं, बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।







नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व संयुक्त निगम आयुक्त नीलम मेहरा ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लाटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक भवनों व औद्योगिक इकाइयों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा 31 मार्च तक प्रॉपर्टी मालिकों को ब्याज माफी व मूल प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए प्रॉपर्टी धारक 31 मार्च से पहले अपनी प्रॉपर्टी आईडी का डाटा स्वयं प्रमाणित करें। डाटा स्वयं प्रमाणित होने के बाद उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा। समय अवधि खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी मालिकों से पूरे ब्याज समेत पूरा टैक्स वसूला जाएगा।




इसलिए जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे जल्द ही अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरी मौके का लाभ उठाएं। जो प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है, वे तीनों नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी व विभिन्न वार्डों में खुले नागरिक सुविधा केंद्नों पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा का दुरुस्त करवा बिना ब्याज अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी मालिकों से बिना छूट के पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। जो प्रॉपर्टी मालिक समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम द्वारा बकाएदारों की प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।



प्रॉपर्टी मालिक ऐसे करें अपनी प्रॉपर्टी आईडी को स्वयं प्रमाणित -


अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक सबसे पहले एनडीसी की साइट पर जाए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपना ब्यौरा दर्ज करें। अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और सर्च फील्ड से प्रॉपर्टी आईडी सर्च करें। प्रॉपर्टी का ब्यौरा दर्ज करें। जहां हां या नहीं के दो विकल्प मिलेंगे। यदि आपकी आईडी सहीं है तो हां पर क्लिक कर अपनी आईडी प्रमाणित करें। यदि आपकी आईडी सही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें। आईडी प्रमाणित करते ही आपको प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर सौ प्रतिशत छूट मिलेगी और टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। यदि प्रॉपर्टी मालिक स्वयं आईडी प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है तो वह निगम के तीनों कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी के काउंटरों पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी प्रमाणित करवा सकते है।






डोर टू डोर निगम कर्मी भी कर रहे प्रॉपर्टी डाटा दुरुस्त -


नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त व प्रमाणित करने का कार्य निगम कर्मियों द्वारा डोर टू डोर घर-घर जाकर भी किया जा रहा है। इस कार्य के लिए तीन जोन बनाए गए है। वार्ड एक से सात, आठ से 15 व 16 से 22 तक हर वार्ड की टीम बनाई गई है। जो प्रत्येक वार्ड की प्रत्येक कॉलोनी में घर- घर जाकर संपत्ति धारक को उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिखाकर उनकी आईडी को सत्यापित करवा रही है। यदि आईडी सहीं है तो उसे मौके पर ही सत्यापित किया जा रहा है। यदि किसी की आईडी में कोई गलती है तो उसे नगर निगम के तीनों कार्यालयों में बनाए गए सीएफसी काउंटरों पर भेजकर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।



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